गृह राज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी ने राज्यसभा में बताया कि जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटाने के बाद 396 लोगों को जन सुरक्षा क़ानून के तहत मामला दर्ज किया गया है.
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने बुधवार को बताया कि जम्मू कश्मीर में 451 लोगों को हिरासत में रखा गया है, जिनमें 396 पर जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
गृह राज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के बाद से 7357 लोगों को एहतियाती हिरासत में लिया गया है.
उन्होंने कहा कि गिरफ्तार किए गये लोगों में पथराव करने वाले, उपद्रवी, आतंकवादी संगठनों के सक्रिय सदस्य और अलगाववादी शामिल हैं. रेड्डी ने कहा, ‘इनमें 451 लोगों को एहतियाती हिरासत में रखा गया है. इनमें 396 ऐसे लोग भी शामिल हैं, जिन्हें जन सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में लिया गया है.’
मालूम हो कि केंद्र सरकार द्वारा बीते साल पांच अगस्त को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के बाद बड़ी संख्या में राजनीतिक कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों को हिरासत में ले लिया गया था. मुख्यधारा के बहुत सारे नेता और राज्य के कई पूर्व मुख्यमंत्री जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत हिरासत में अब भी रखे गए हैं.
पिछले साल दिसंबर महीने में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और तीन बार मुख्यमंत्री रहे फारूक अब्दुल्ला की हिरासत अवधि तीन महीने के लिए बढ़ा दी है.
फारूक अब्दुल्ला के अलावा उनके बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पूर्व मुख्यमंत्री व पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती भी बीते पांच अगस्त से हिरासत में हैं. महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के खिलाफ भी पीएसए के तहत केस दर्ज किया गया है.
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